मालेगांव ब्लास्ट-साध्वी प्रज्ञा को जमानत !
Malegaon blast-bail to Sadhvi Pragya!
समाज विकास संवाद!
मुंबई।
मालेगांव ब्लास्ट-साध्वी प्रज्ञा को जमानत !
वर्ष 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले में मंगलवार को
बंबई उच्च न्यायालय ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत प्रदान कर दी।
उन्हें पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की गई है।
हालांकि अदालत ने कर्नल पुरोहित की जमानत को मंजूर नहीं किया।
मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए पहले ही साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे चुकी है।
एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी,
लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने बांबे हाईकोर्ट में जमानत की
अर्जी दाखिल की। मंगलवार को साध्वी को अदालत ने सर्शत जमानत प्रदान कर दी,
उनसे पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है। 29 सितंबर 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के
मुस्लिम बहुल मालेगांव में हुए धमाके में सात लोगों की मौत हो गई थी और
10 लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच करते हुए महाराष्ट्र एटीएस ने
साध्वी प्रज्ञा समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया था।
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