बच गया व्हाट्स अप्प ग्रुप एडमिन नहीं होगा गिरफ्तारी 66A के तहत-उच्च न्यायालय ने दिया आदेश।

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बच गया व्हाट्स अप्प ग्रुप एडमिन नहीं होगा गिरफ्तारी 66A के तहत-उच्च न्यायालय ने दिया आदेश। 

What app group survived will not be arrested under 66A – order given by the High Court.

समाज विकास संवाद!
न्यू दिल्ली ,

बच गया व्हाट्स अप्प ग्रुप एडमिन नहीं होगा गिरफ्तारी 66A के तहत-उच्च न्यायालय ने दिया आदेश, भारत के नागरिक को मिला हुआ सबसे महत्वपूर्ण गणतांत्रिक अधिकारों में से एक माना गया।

पिछले कुछ दिनों से चल रहे व्हाट्स अप्प यूजर के बिबादो पर माननीय उच्च न्यायालय

ने शुनाया ये आदेश , इस आदेश के तहेत पुलिस के पास आब नहीं होगी किसी भी

व्हात्सप्प यूजर को गिरफ्तार करने की परवानगी , भारतीय दंड संहिता के अनुसार

इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में लागू धारा 66A का प्रयोग कर पुलिस वाले बेधरक गिरफ्तारी

नहीं कर सकेंगे.

बीते दिनों इस सोशल मीडिया के स्वतंत्रता के खिलाफ अक्सार प्रयोग किया जा राहा इस

बदनाम धारा के खिलाफ हाई कौर्ट में दर्ज एक मनाबिय याचिका के सुनवाई के दौरान

न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर एवं श्री आर ऍफ़ नरीमन के एक बेंच ने दिया ये आदेश ,

जिस के मुताबेक भारतीय नागरिक को देश के संबिधान से मिला हुआ “फ्रीडम ऑफ़ स्पीच”

अथवा भाषा एवं अभिब्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ अक्सर प्रयोग किया जाता रहा

इस खतरनाक कानून को गेर कानूनी करार दिया गया .

 

व्हाट्स अप्प ग्रुप एडमिन ! भारत के नागरिक को मिला हुआ सबसे महत्वपूर्ण गणतांत्रिक अधिकारों में से एक माना गया। 

भाषा की स्वतंत्रता एवं जानकारी की अधिकार भारत के नागरिक को मिला हुआ सबसे

महत्वपूर्ण गणतांत्रिक अधिकारों में से एक माना गया है , इसके ऊपर किसी भी प्रकार

की बाधा निषेध भारत के सर्बभौमिक मूल अधिकार का हनन करने वाला होगा .

माननीय न्यायाधीश के बेंच ने ये भी टिपण्णी की – “ किसी एक लिए जो गलत लगता हो – वो

किसी अन्य अनेक के लिए महत्वपूर्ण तथ्व हो सकता है, एवं इसके लिए सरकार को कोई

दूसरा रास्ता निकलना परेगा .

इसीके साथ साथ जस्टिस के बेंच ने आई टी एक्ट के अन्य दो धारा को समाप्त करने से

इनकार किया – जिसके प्रयोग से किसी वेबसाइट को परमानेंटली बंद किया जाता है.

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