मुंबई के फेरीवालों के लिए अच्‍छे दिन-महाराष्ट्र सरकार ने किया पथ बिक्री अधिनियम में सुधार!

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मुंबई के फेरीवालों के लिए अच्‍छे दिन-महाराष्ट्र सरकार ने किया पथ बिक्री अधिनियम में सुधार

Good Day for Mumbai’s Hawkers – Maharashtra Government Reforms Street Hawkers Act

समाज विकास संवाद!
मुंबई।

मुंबई के फेरीवालों के लिए अच्‍छे दिन-महाराष्ट्र सरकार ने किया पथ बिक्री अधिनियम में सुधार, फुटपाथ पर धंधा करने वालों को आजिविका का अधिकार!

मुंबई सहित महाराष्‍ट्र के फेरी वालों (पथ विक्रेता) के अच्‍छे दिन आने वाले हैं।

महाराष्‍ट्र सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फुटपाथ पर धंधा करने वालों को आजिविका का अधिकार,

सामाजिक सुरक्षा और बेहतर वातावरण देने के लिए पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ बिक्री विनियमन) (महाराष्ट्र) के प्रस्‍ताव को मंजूर कर लिया।

हालांकि फेरी का धंधा लगाने का प्रमाणपत्र लेने के लिए डोमिसाइल (स्‍थाई निवासी प्रमाणपत्र) को अनिवार्य किया गया है।

फेरी लगाने का लाइसेंस केवल पांच साल के लिए मान्‍य होगा।

इसे किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार की तरफ से पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ बिक्री विनियमन) अधिनियम 2014 एक अप्रैल 2014 से लागू है।

अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रत्‍येक राज्‍य को इस बारे में नियमों की जानकारी देना आवश्‍यक है।

इसी के अनुसार राज्‍य सरकार ने योजना तैयार की और इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।

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मुंबई के फेरीवालों के लिए अच्‍छे दिन ! फेरीवालों के लाइसेंस की खास बातें!

 

  • सर्वेक्षण में शामिल और पंजीकृत फेरीवालों को प्राथमिकता।

 

  • विकलांग, विधवा और सिंगल मदर को भी प्राथमिकता मिलेगी।

 

  • जगह की कमी को देखते हुए कुछ फेरीवालों को अन्‍य ठिकानों पर समायोजित किया जाएगा।

 

  • ऐसी जगह, जहां फेरी लगाने के अधिक लोग इच्‍छुक होंगे, वहां के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।

 

  • पथ विक्रेता प्रमाणपत्र केवल पांच साल के लिए वैध होगा।

 

  • यह अहस्‍तांतरणीय होगा और इसे किराए पर नहीं दिया सकेगा।

 

  • खास स्थितियों में नियमानुसार इसे वारिस को हस्‍तांतरित किया जा सकेगा।

 

  • फेरीवालों और फेरीवालों के क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है।

 

  • इसमें स्थिर, चलते फिरते और तत्‍काल जैसे फेरीवाले होंगे।

 

  • फेरीवाला क्षेत्र, मर्यादित फेरीवाला क्षेत्र और ना फेरीवाला क्षेत्र जैसे वर्गीकरण किए गए हैं।

 

  • फेरीवाला क्षेत्र निर्धारित करने के लिए विभिन्‍न मानदंड तय किए गए हैं।

 

  • प्रत्‍येक स्‍थानीय निकाय इस अधिनियम के अनुसार नगर पथ विक्रेता समिति की स्‍थापना की गई है।

 

  • इसमें फेरीवालों की अधिकतम सीमा तय की गई है।

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