सावधान! अब निष्क्रिय व् अमान्य फास-टैग (FasTag) वाले वाहनों को भरना पड़ेगा दो-गुना जुर्माना!
Beware! Vehicles with Invalid Fas-Tag will be Penalized Twice Their Category Charges on National Highway Toll Plazas
समाज विकास संवाद!
न्यू दिल्ली ,
सावधान, अब निष्क्रिय व् अमान्य फास-टैग (FasTag) वाले वाहनों को भरना पड़ेगा दो-गुना जुर्माना!
अमान्य या गैर-कार्यात्मक फास-टैग वाले वाहनों पर उनकी श्रेणी के लिए लागू शुल्क से दोगुना टोल शुल्क लगाया जाएगा!
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जी एस आर 298ई, दिनांक 15 मई 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क
(दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है।
निष्क्रिय व् अमान्य फास-टैग ! अधिसूचना के अनुसार यदि किसी वाहन में–
अधिसूचना के अनुसार यदि किसी वाहन में,
फास-टैग नहीं लगा है या वाहन वैध या कार्यात्मक फास-टैग के बिना, शुल्क प्लाजा के “फास-टैग लेन” में प्रवेश करता है,
तो वाहन को उस श्रेणी के वाहनों के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
इस संशोधन से पहले, वाहन के उपयोगकर्ता को शुल्क प्लाजा पर केवल दो बार भुगतान करना पड़ता था,
यदि वाहन में फास-टैगनहीं है और वाहन समर्पित फास-टैगलेन में प्रवेश कर गया है।
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