मुंबई उच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण कानून में संशोधन विधेयक मंजूर!  

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मुंबई उच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण कानून में संशोधन विधेयक मंजूर!  

Amendment Bill in Maratha Reservation Act approved in Mumbai High Court!

अरविन्द यादव, 
समाज विकास संवाद,
मुंबई।

मुंबई उच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण कानून में संशोधन विधेयक मंजूर, संशोधन वाला बिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने विधान परिषद और विधानसभा में पेश किया!

मराठा समाज को सामाजिक व शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) में;

आरक्षण देने के कानून को मुंबई उच्च न्यायालय ने वैध ठहराते हुए आरक्षण का प्रतिशत 16 से घटाकर 12 से 13 फीसदी करने का फैसला सुनाया था।

ऐसे में आरक्षण को लेकर तकनीकी अड़चन को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कानून में संशोधन कर विधेयक मंजूर किया है।

सोमवार को विधान परिषद और विधानसभा में मराठा समाज को शिक्षा में 12 फीसदी और;

नौकरियों में 13 फीसदी आरक्षण देने के संशोधन विधेयक को एकमत से मंजूर किया गया।

अदालत ने फैसला सुनाया था कि मराठा समाज को नौकरियों में 13 फीसदी तथा;

शिक्षा में 12 फीसदी आरक्षण देने की पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को राज्य सरकार लागू करे।

संशोधन वाला बिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने विधान परिषद और विधानसभा में पेश किया!

इस अनुसार कानून में आवश्यक संशोधन वाला बिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने विधान परिषद और विधानसभा में पेश किया।

यह संशोधन विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत ने मराठा समाज को दिए गए 16 फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया था,

इससे आरक्षण में किसी भी प्रकार का प्रतिशत अस्तित्व में नहीं होने से;

अदालत के निर्णयानुसार प्रतिशत में कमी को लेकर महाअधिवक्ता से चर्चा की गई।

इस चर्चा में महाअधिवक्ता ने राज्य सरकार को मूल कानून में संशोधन करते हुए शिक्षा में 12 फीसदी और

नौकरियों में 13 फीसदी आरक्षण देने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुसार कानून में संशोधन कर मराठा समाज को शिक्षा में 12 तथा

सार्वजनिक नौकरियों में 13 फीसदी आरक्षण लागू होगा।

इससे संबंधित संशोधन बिल दोनों सभागृह में मंजूर किया गया।

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