प्रोविडेंट फण्ड (ई पी एफ ओ) ने आपने खाते धारकों के लिए पी एम गरीब कल्याण योजना के अनुरूप ऑनलाइन क्रेडिट परिसेवा की शुरुआत की!
Provident Fund (EPFO) has started an online credit service for the account holders as per the PM Garib Kalyan Yojana.
सामज विकास संवाद !
न्यू दिल्ली,
प्रोविडेंट फण्ड (ई पी एफ ओ) ने आपने खाते धारकों के लिए पी एम गरीब कल्याण योजना के अनुरूप ऑनलाइन क्रेडिट परिसेवा की शुरुआत की!
प्रोविडेंट फण्ड (ई पी एफ ओ) ने आपने खाते धारकों के लिए पी एम गरीब कल्याण योजना के अनुरूप ऑनलाइन क्रेडिट
परिसेवा की शुरुआत की! लगभग 79 लाख कर्मचारी एवं 3.8 लाख प्रतिष्ठानों को लाभ मिलेगा!
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) ने
कोरोना महामारी से लड़ने में गरीबों की सहायता करने के लिए 26.03.2020 को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत
केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज के अनुरूप अपने अभिदाताओं के ई पी एफ एवं ई पी एस खाताओं को क्रेडिट करने के लिए
एक इलेक्ट्रोनिक तंत्र लागू किया है।
तदनुसार, सरकार द्वारा घोषित राहत का लाभ पात्र संगठनों / प्रतिष्ठानों द्वारा इलेक्ट्रोनिक चालान सह रिटर्न
(ई सी आर) फाइल करने के जरिये प्राप्त किया जा सकता है।
तीन महीनों के लिए 4800 करोड़ रुपये के सब्सिडी व्यय का अनुमान!
ई पी एफ एवं ई पी एस (24 प्रतिशत वेतन) के कारण ई सी आर में परिलक्षित नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों की तरफ से
नियत राशि केंद्रीय सरकार द्वारा 15,000 रुपये से कम कमाने वाले अंशदायी ई पी एफ सदस्यों,
जो पहले से ही 100 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले, जिसमें से 90 प्रतिशत या
इससे अधिक की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है,
ई पी एफ कवर्ड प्रतिष्ठानों / फैक्टरियों के यू ए एन में तीन महीनों के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा।
लगभग 79 लाख अभिदाताओं एवं लगभग 3.8 लाख प्रतिष्ठानों को इस पैकेज से लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
इससे तीन महीनों के लिए 4800 करोड़ रुपये के सब्सिडी व्यय का अनुमान है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने में निर्धनों की सहायता के लिए 26.03.2020 को
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी एम जी के वाई) आरंभ की थी।
पी एम जी के वाई पैकेज का उद्वेश्य निम्न आय अर्जित करने वाले ई पी एफ सदस्यों के रोजगार में
आने वाली बाधाओं की
रोकथाम करना एवं ई पी एफ के तहत कवर होने वाले योग्य प्रतिष्ठानों की सहायता करना है।
उपरोक्त पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बाद में उद्वेश्य, योग्यता मानदंड, वैधता अवधि,
प्रक्रिया एवं राहल प्राप्त करने का तरीका विनिर्दिष्ट करते हुए स्कीम अधिसूचित कर दी।
ई पी एफ एवं ई पी एस खाता धारको को मिल रहा है प्रत्यक्ष ऑनलाइन क्रेडिट मिलने का लाभ!
इलेक्ट्रोनिक चालान सह रिटर्न (ई सी आर) फाइलिंग प्रतिष्ठानों को उनके पात्र कर्मचारियों के संबंध में
राहत का लाभ उठाने में सक्षम बनायेंगे।
किसी योग्य प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारियों को महीने के लिए वेतन संवितरित करेगा और
वांछनीय प्रमाणपत्र एवं स्कीम के तहत लाभ उठाने के घोषणापत्र के साथ इलेक्ट्रोनिक चालान सह रिटर्न (ई सी आर) फाइल करेगा।
ई सी आर के अपलोड हो जाने तथा प्रतिष्ठान एवं कर्मचारियों की पात्रता सत्यापित हो जाने के बाद चालान अलग से
योग्य कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय सरकार की राहत के रूप में नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के बकाया योगदान एवं
नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाली शेष राशि प्रदर्शित करेगा।
जैसा कि चालान में परिलक्षित है, नियोक्ता द्वारा अन्य कर्मचारियों के लिए उससे बकाया भुगतान कर दिए जाने के बाद,
ई पी एफ एवं ई पी एस योगदान केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठान के योग्य कर्मचारियों के सीधे यू ए एन में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
स्कीम के विवरण एवं पैकेज के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण सन्निहित एफ ए क्यू टैब ‘कोविड-19‘ के तहत ई पी एफ ओ वेबसाइट के
होमपेज पर उपलब्ध है।
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